शिवपुरी। अतिरिक्त मु य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार जैन ने आरोपी अशोक कुमार पुत्र रतन लाल जाटव निवासी ग्राम बांरा थाना सुभाषपुरा को परिक्रा य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी पाते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और 80 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
अर्थ दण्ड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह और जेल में बिताने होगे। आरोपी अशोक कुमार ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा सतनवाड़ा को लिए गए लोन के भुगतान हेतु 60100 रूपए का चैक दिया था।
जो कि आरोपी के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण बिना भुगतान किये वापस लौट आया। इस मामले में मध्यांचल ग्रामीण बैंक की ओर से पैरवी अभिभाषक जगदीश प्रसाद शर्मा ने की।
अभियुक्त अशोक कुमार जाटव ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा सतनवाड़ा से केसीसी हेतु ऋण लिया था। जिसके भुगतान करने के लिए अभियुक्त ने 60100 रूपए का चैक अपने सेविंग खाते का दिनांक 21 अक्टूबर 2013 को शाखा प्रबंधक को सौंपा।
उक्त चैक संग्रहण हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2013 को बैंक की शाखा में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अभियुक्त के खाते में निधि कम होने के कारण चैक बिना भुगतान किये वापस लौट आया। इसके बाद परिवादी बच्चनलाल चिड़ार शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक सतनवाड़ा ने अभियुक्त को एक नव बर 2013 को सूचना पत्र जारी किया।
जिसमें अभियुक्त को चैक धन राशि 15 दिवस के भीतर जमा करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बाद भी अभियुक्त ने राशि बैंक में नगद जमा नहीं की। इस पर बैंक ने परिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया कि अभियुक्त को दो वर्ष के निरोध का दण्डादेश दिया जाए। साथ ही चैक राशि की दुगनी राशि का जुर्माना लगाया जाए या दोनों से दण्डित किया जाए।

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