तीन अवैध कब्जाधारियों के जेल वारंट

shailendra gupta
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शिवपुरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी डीके जैन ने दूसरों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले तीन आरोपियों को सिविल जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपीगण लल्लीराम पुत्र नक्टू रजक, नक्टू पुत्र मजनू रजक और बबलेश पुत्र नक्टू रजक को 15 दिन के लिए सिविल जेल भेजने हेतु वारंट जारी कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों आरोपीगणों के विरूद्ध अवैध कब्जे के आरोप में तहसील में मामला दायर किया गया था। जहां आरोपीगण को कब्जा छोडऩे का आदेश दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी डीके जैन ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 3 मार्च को आहुत किया, लेकिन न तो वह न्यायालय में उपस्थित हुए तथा न ही यह संतोषजनक कारण बता पाए कि क्यों नहीं उन्हें सिविल जेल भेजा जाए? यहां बताना होगा कि इससे पूर्व भी कई बार ऐसे आरोपियों के विरूद्ध सिविल जेल भेजे जाने की कार्यवाही की गई है जो अनैतिक रूप से किसी की भूमि पर अवैध कब्जा करते है। ऐसे में इन कार्यवाहियों से अवैध कब्जेधारियों में भय व्याप्त है।

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