कोर्ट ने दिए पटवारी और उसके बेटे के खिलाफ FIR के आदेश

shailendra gupta
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शिवपुरी। पोहरी के ग्राम पचीपुरा के पटवारी जगदीश श्रीवास्तव व उसके बेटे कुलदीप के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश बैराड़ पुलिस को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पोहरी एमके वर्मा ने दिए। बीते 3 फरवरी को जारी किए गए आदेश को लेकर पुलिस अलग कहानी बयां कर रही है।

पटवारी जगदीश श्रीवास्तव ने गांव के तीन दलित भाईयों में से एक का नाम काटकर अपने भाई अशोक का नाम जोड़ दिया था। कागजों में पट्टा अपने भाई के नाम करने के बाद जब अशोक की मौत हो गई तो गुपचुप वो जमीन अपने बेटे कुलदीप के नाम हस्तांतरित कर ली। अब पटवारी दोनों दलित भाईयों को जबरन जमीन से हटाकर उस पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वो टपरिया तोड़कर सामान भी भरकर ले जा चुका है। यह मामला पोहरी एसडीएम के पास भी चल रहा है।

परिवादी रघुवर पुत्र अंता बराई द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 3 फरवरी 14 को जारी आदेश में लिखा है कि नामित आरोपीगण के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। परिवादी का आवेदन स्वीकार कर पुलिस बैराड़ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त मामले में धारा 156 (3) दप्रसं के तहत कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय में 7 मार्च तक पेश करें।
इस मामले में बैराड़ टीआई आनंद राय ने कहा कि जैसे ही पत्र मिलेगा, हम आरोपियों के खिलाफ उन सभी धाराओं में मामला दर्ज करेंगे, जो न्यायालय ने तय की हैं। वहीं परिवादी के वकील शिवकुमार उपाध्याय ने कहा कि न्यायालय ने पिता-पुत्र पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब मामला पुलिस को दर्ज करना है। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है और न ही वो पत्र न्यायालय ने वापस मंगाया है। 
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