किसान पर जानलेवा हमला करने वालों को 10 साल का कारावास

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शिवपुरी। लूट एंव हत्या के मामले में आज विशेष न्यायाधीश अखिलेश चन्द्र शुक्ल ने अपने एक अहम फैसले में आरापी महाराल सिंह रावत, परमाल सिंह रावत, हाकित सिंह रावत, लल्लू उर्फ कल्याण सिंह रावत, भूरा रावत सभी निवासीगण महमदपुर का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9-9 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

अर्थ दण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त प्रकरण की पैरवी शासकीय अभिभाषक बीडी राठौड़ द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 8 सित बर 2011 का फरियादी दीपेन्द्र सिंह चौहान अपने भाई योगेन्द्र, ममरे भाई अजय, विजय राठौड़ तथा हरवीर सिंह के साथ ग्राम मोडऩ खेड़ी स्थित अपनी कृषि भूमि पर सोयावीन एंव उड़द की फसल देखने लिए गया था। तभी वहीं पहुंचे तो आरोपीगणों ने अपने जानवर चराना शुरू कर दिये। जब दीपेन्द्र ने अपनी फसल मे जानवर चराने से मना किया तो उक्त आरोपियों ने दिपेंन्द्र के साथ मारपीट करने लगे तो दीपेन्द्र को बचाने के लिए उसका भाई योगेन्द्र, अजय, विजय,व पिता हरवीर आये तो आरोपियों ने एक राय होकर योगेन्द्र पर फरर्से, लाठी, लुहांगी आदि से प्राणघातक हमला कर दिया।

इस प्राणघातक हमले से योगेन्द्र की हालत मरणासन्न हो गई, योगेन्द्र को मरा हुआ समझ कर हमलावर विजय की बाईक लूटकर भाग गये। पुलिस ने 395, 397 आईपीसी व 11-13 एमपीडीपी के एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना व इलाज के दौरान योगेन्द्र की मौत हो गई।

मामला सुनवाई हेतु न्यायालय में भेजा गया। सभी आरोपियों को दस दस वर्ष सश्रम कारावास व 9-9 हजार रूपये का अर्थ दण्ड़ दिया गया है। अर्थ दण्ड़ ना देने पर छह छह माह का कारावास भुगतना होगा।

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