दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

शिवपुरी- तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश एम.एच अंसारी ने आज अपने एक अहम फैसले में बलात्कारी तरूण उर्फ तनू पालीवाल को सात साल का कारावास एवं पांच हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन के अनुसार घटना 26 अप्रैल 2012 को रमेश कुशवाह के मकान के पास विवेकानंद कॉलोनी विमलेश की शादी समारोह में डबरा से शामिल होने आई एक तभी रिश्पेशन का खाना चल रहा वहीं में शौंच हेतु पास में ही बनी बाथरूम में गई वहीं आरोपी आ धमका और बाथरूम का गेट बंद कर दिया और बालिका के साथ दुष्यकृत्य की घटना को अंजाम दे डाला। 

इस बात की घटना की जानकारी बालिका के चिल्लाने पर लगी तब तक आरोपी वहां से भाग निकला। इस बात की रिपोर्ट बहिन विमलेश व जिठानी रानी बाई कुशवाह व सांस पांचो बाई जेठ रमेशन ने कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज आरोपी का गिरफ्तार कर मामला न्यायाल में पेश किया जिस पर से आरोपी को आज सात की सजा व 5 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।