शिवपुरी। मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप माकिन के
द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी के अनुसार खनियाधाना जनपद की ग्राम पंचायत
चमरौआ के सचिव करन सिंह लोधी के विरूध श्रीमती गेंदा रानी सरपंच ग्राम
पंचायत चमरौआ द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर कर 01 लाख 96 हजार की राशि सचिव
द्वारा बैंक से निकाले जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी।
पुलिस थाना खनियाधाना द्वारा सचिव के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीवद्ध कर अपर सत्र न्यायधीश पिछोर के न्यायालय में प्रकरण भेज दिया था। 21 सितम्बर 2012 को न्यायालय पिछोर द्वारा सचिव श्री लोधी की अग्रिम जमानत याचिका 21 सितम्बर 2012 को निरस्त की जा चुकी है।
पुलिस थाना खनियाधाना द्वारा सचिव के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीवद्ध कर अपर सत्र न्यायधीश पिछोर के न्यायालय में प्रकरण भेज दिया था। 21 सितम्बर 2012 को न्यायालय पिछोर द्वारा सचिव श्री लोधी की अग्रिम जमानत याचिका 21 सितम्बर 2012 को निरस्त की जा चुकी है।
मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्री माकिन ने बताया कि मान्यनीय न्यायालय अपरसत्र न्यायधीश
पिछोर के यहां विभिन्न धाराओ में प्रकरण पंजीवद्ध होने के कारण और अग्रिम
जमानत याचिका निरस्त हो जाने से सचिव को प्रथम दृष्टि में दोषी मानते हुये
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
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