धारा 420 का आरोपी पुलिस गिरफ्त में

shailendra gupta
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शिवपुरी. शहर के बीचों बीच स्थित जैन सेल्स एजेंसी के मालिक जयकुमार जैन ने पैप्सी की डीलर शिप लेने के एवज दिए पौने दो लाख रूपए की धोखाधड़ी करके पेप्सी सी.एण्ड.एफ फर्म के मालिक बताकर कैलाशचंद जैन के नाम से ले लिए,जबकि फर्म का मालिक कैलाशचंद जैन का पुत्र राहुल जैन है। इसी मामले को लेकर शहर कोतवाली पुलिस ने बीते रोज कैलाशचंद जैन पर 420 के मामला दर्ज कर आरोपी को पुलिस गिरफ्त में ले लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी जयकुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नेमीचंद कैलाशचंद जैन ग्वालियर पेप्पी सी.एण्ड.एफ के थोक डीलर है। जिन्होंने शिवपुरी डीलर शिप जैन सेल्स ऐजेंसी के संचालक जयकुमार जैन को देकर उनसे 175000 रूपए का चैक ले गए इसके बाद जब जयकुमार जैन ने पूरा हिसाब क्लीयर कर लिया और शेष बचा माल कैलाशचंद जैन ने शिवपुरी आकर पूरा माल वापिस लेकर ग्वालियर भेज दिया। 

इसके बाद जयकुमार जैन ने अपनी धरोहर राशि के रूप दिए 175000 रूपए की मांग की तो उन्होंने अपने खाते का एक चैक बनाकर दे दिया। जब इस चैक को बैंक में लगाया गया तो खाते ही पैसे नहीं थे, जब पता किया तो यह सच सामने आया कि कैलाशचंद जैन के नाम फर्म ही नहीं है। तब जाकर फरियादी ने पूरे मामले को न्यायालय में पेश किया जिस पर कैलाशचंद जैन के खिलाफ धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में ले लिया।
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