शिवपुरी, EX-DSP की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियो को 10-10 साल की सजा

Lalit Mudgal
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शिवपुरी। रिटायर्ड डीएसपी पर जानलेवा हमले के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने पूर्व पार्षद समेत पांच आरोपियों को 10-10 साल का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पांचों को जेल भेज दिया गया है। घटना छह साल पुरानी है। आरोपियों ने रिटायर्ड डीएसपी सिकरवार के पहले पैर छुए। फिर कट्टे से फायर किया। कनपटी में छर्रे लगने से वह गंभीर घायल हो गए थे।

जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार 6 दिसंबर 2020 की शाम घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी सौरभ चौहान, पुत्र अनूप सिंह उर्फ छुन्ना, वहां आया। सौरभ ने पहले पैर छुए। फिर कट्टा निकालकर फायर कर दिया। रिटायर्ड डीएसपी संभले। हाथ से कट्टा दूर कर दिया। गोली कनपटी से होकर निकल गई। छर्रे लगने से वे घायल हो गए। हमलावर फायर कर मौके से भाग गया। उन्होंने रिटायर्ड डीएसपी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 

विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने सबूत और बयानों के आधार पर 21 सितंबर को फैसला सुनाया। आरोपी सौरभ चौहान, पुत्र अनूप सिंह, अमन चौहान, पुत्र अनूप सिंह, सौरभ के चाचा शैलेंद्र सिंह चौहान, गुड्डा उर्फ प्रदीप चौहान, पूर्व पार्षद अनिल बघेल को हत्या के प्रयास में 10-10 साल का कारावास और अर्थदंड की सजा दी गई। मामले में छठा आरोपी छुन्ना उर्फ अनूप सिंह चौहान फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अफसरों का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार करके सींखचों के पीछे किया जाएगा।

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