शिवपुरी। शहर में ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। लगातार मिल रही अधिक किराया वसूली की शिकायतों के बाद यातायात पुलिस ने ऑटो यूनियन के साथ बैठक कर किराया व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हर ऑटो में निर्धारित किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य किया गया है, ताकि यात्री सफर शुरू करने से पहले ही यह जान सकें कि उन्हें कितनी राशि चुकानी है।
थाना यातायात परिसर में गुरुवार को आयोजित बैठक में थाना प्रभारी यातायात रणवीर यादव ने ऑटो चालकों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम यात्री किराए का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
ऑटो में सामने दिखेगी किराए की पूरी सूची
यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक ऑटो में निर्धारित किराया सूची ऐसी जगह लगाई जाए, जहां यात्री उसे आसानी से देख सकें। इसका उद्देश्य यात्रियों और ऑटो चालकों के बीच किराए को लेकर होने वाले विवाद को कम करना है।
अभी तक कई यात्रियों की शिकायत रहती थी कि छोटी दूरी के लिए भी उनसे मनमाना किराया मांगा जाता है। खासकर शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच दूरी को लेकर किराए को लेकर बहस की स्थिति बनती थी। अब निर्धारित दरें सामने होने से यात्री भी अपने सफर का किराया आसानी से समझ सकेंगे।
पहले दो किलोमीटर के लिए कितना देना होगा?
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा ऑटो रिक्शा के लिए अधिकतम प्रभावी यात्री किराया निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार डीजल से चलने वाले तीन पहिया ऑटो के पहले 2 किलोमीटर के लिए 37.50 रुपए किराया तय किया गया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके किसी भी भाग के लिए 12.50 रुपए देय होंगे। वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी या बैटरी से चलने वाले ऑटो के लिए पहले 2 किलोमीटर का किराया 43.75 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके भाग के लिए 13.75 रुपए किराया देना होगा।
किराए को लेकर विवाद हुआ तो सूची बनेगी आधार
यातायात पुलिस की इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यात्री और चालक दोनों के पास किराए की निर्धारित दर मौजूद रहेगी। यदि कोई चालक निर्धारित दर से अधिक राशि मांगता है, तो यात्री किराया सूची के आधार पर सवाल कर सकेगा।
थाना प्रभारी यातायात रणवीर यादव ने ऑटो चालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किराया सूची का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मनमाने किराए की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं, इसलिए सभी ऑटो में किराया सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यात्रियों को भी जागरूक रहने की जरूरत
नई व्यवस्था के बाद केवल ऑटो चालकों की जिम्मेदारी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि यात्रियों को भी जागरूक रहना होगा। सफर शुरू करने से पहले ऑटो में लगी किराया सूची देखना और निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करना यात्रियों के हित में रहेगा। यदि किसी यात्री से तय दर से अधिक किराया लिया जाता है, तो वह इसकी शिकायत यातायात पुलिस से कर सकता है। इससे मनमानी वसूली पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
अब सफर से पहले यात्री को पता होगा किराया
शहर में रोजाना बड़ी संख्या में लोग ऑटो से सफर करते हैं। स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, बाजार आने वाले नागरिक और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ऑटो सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में किराए को लेकर स्पष्ट व्यवस्था लंबे समय से जरूरी महसूस की जा रही थी।
अब ऑटो में चस्पा किराया सूची यात्रियों के लिए एक तरह से 'किराया गाइड' का काम करेगी। निर्धारित दर से ज्यादा रकम मांगे जाने पर यात्री तुरंत सवाल कर सकेगा और शिकायत की स्थिति में किराया सूची को आधार बनाया जा सकेगा।
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