शिवपुरी। कहते हैं कि कारोबार में सबसे बड़ी पूंजी भरोसा होता है, लेकिन यही भरोसा कभी-कभी सबसे बड़ा नुकसान भी बन जाता है। शिवपुरी में एक बस संचालक के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां वर्षों से परिचित ड्राइवर ने बस की किस्तें भरने और संचालन करने का भरोसा दिलाकर वाहन अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद न तो किस्तें जमा कीं और न ही बस वापस लौटाई। अब आरोप है कि उसने बस को हरियाणा के गुरुग्राम में गिरवी रख दिया है। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार सईसपुरा, पीपल वाले कुआं निवासी 33 वर्षीय मुकेश खटीक बस संचालन का व्यवसाय करते हैं। उनके नाम पर दो यात्री बसें पंजीकृत हैं। करीब 14 महीने पहले उन्होंने अम्बाह निवासी संतोष तिवारी को अपनी बस क्रमांक MH18BG1257 पर ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया था। यह बस ग्वालियर-इंदौर रूट पर संचालित होती थी।
आय कम हुई तो बस खड़ी कर दी, ड्राइवर ने दिया संचालन का प्रस्ताव
शिकायतकर्ता मुकेश खटीक ने पुलिस को बताया कि बस से अपेक्षित आय नहीं होने के कारण उन्होंने वाहन को शिवपुरी बस स्टैंड पर खड़ा कर दिया था। इसी दौरान 10 जनवरी 2026 को ड्राइवर संतोष तिवारी ने प्रस्ताव रखा कि वह बस का संचालन स्वयं करेगा और हर महीने लोन की किस्तें व तय भुगतान नियमित रूप से करता रहेगा मुकेश ने परिचितों की मौजूदगी में संतोष पर भरोसा करते हुए बस की चाबी उसे सौंप दी। हालांकि दोनों के बीच इस संबंध में कोई लिखित अनुबंध या एग्रीमेंट नहीं किया गया।
न किस्तें जमा हुईं, न बस लौटी
शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद संतोष तिवारी ने न तो बैंक की लोन किस्तें जमा कीं और न ही बस मालिक को तय राशि का भुगतान किया। जब भी मुकेश ने बस वापस मांगी, आरोपी अलग-अलग बहाने बनाकर बात टालता रहा। मुकेश ने बताया कि जून 2026 में उनकी संतोष से आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद आरोपी का मोबाइल बंद हो गया और वह पूरी तरह संपर्क से बाहर हो गया।
गुरुग्राम में गिरवी रखने की मिली जानकारी
बस नहीं मिलने पर मुकेश ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई। इस दौरान उन्हें पता चला कि आरोपी ने उनकी बस को हरियाणा के गुरुग्राम में गिरवी रख दिया है। इसके बाद उन्होंने शहर कोतवाली पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई और बस बरामद कराने के साथ आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जांच शुरू
शहर कोतवाली पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी संतोष तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश के साथ-साथ बस की लोकेशन और उसे कथित तौर पर गिरवी रखने के आरोप की भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और बस को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा।

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