शिवपुरी। खरीफ सीजन 2026 में यदि आपकी फसल प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा या अन्य मौसमीय कारणों से प्रभावित होती है, तो आर्थिक नुकसान से बचने का मौका अभी भी आपके पास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने जिले के सभी ऋणी और अऋणी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय रहते बीमा कराकर अपनी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करें।
ऋणी और अऋणी दोनों किसान करा सकते हैं बीमा
जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण लिया है, उनका फसल बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे किसान अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर बीमा की प्रक्रिया पूरी करें। जिन किसानों की केसीसी कालातीत (डिफॉल्टर) हो गई है या जो अऋणी श्रेणी में हैं, वे भी फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए वे निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बीमा के लिए ये दस्तावेज जरूरी
फसल बीमा कराने के लिए एग्रीस्टैक किसान आईडी, मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड, भू-अधिकार ऋणी पुस्तिका, बैंक पासबुक, स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र तथा बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए शपथ पत्र आवश्यक है। जिले में खरीफ सीजन के लिए सिंचित एवं असिंचित धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली अधिसूचित फसलें हैं। इन फसलों का बीमा निर्धारित बीमित राशि के 2 प्रतिशत प्रीमियम के साथ कराया जा सकता है।
कृषि विभाग ने सभी कृषकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते फसल बीमा कराएं, ताकि फसल नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
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