कुल्हाड़ी से मारपीट करने के आरोपी को 6 माह की जेल

शिवपुरी। पोहरी जेएमएफसी न्यायालय में गुरुवार को न्यायाधीश धीरज कुमार ने मारपीट के तीन आरोपीयों को छ: माह का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।अभियोजन के अनुसार 16 अक्टूबर 2013 को रात्री 8 बजे ग्राम बीलवरा निवासी मुकेश के खेत में पशुओं के द्वारा नुकसान पहुंचाने के विवाद पर आरोपी बनवारी, कल्ला व मुंशी ने कुल्हाडी से मारपीट कर दी थी। 

जिसके बाद बैराड़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां दोनो पक्षो को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।