रिश्वतखोर सबइंजीनियर को कोर्ट ने दी 4 साल की जेल और जुर्माना

शिवपुरी। जिला एंव सत्रन्यायाधीश आरबी कुमार ने आवास योजना की एमबी जारी करने के लिए 5 हजार रूपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी उपयंत्री को दोषी मानते हुए उपयंत्री को 4 साल की सजा और 7 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी शासकीय लोक अभियोजक हजारी लाल बैरवा ने की।मिडिया प्रभारी व एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने बताया कि 14 अक्टूबर 2015 को करैरा निवासी अरविंद दुबे ने ग्वालियर लोकायुक्त पुुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई दिनेश दुबे ने सरपंच कार्यकाल में सेटलमेंट आवास योजना के तहत 25 कुटीर व एकीकृत आवास योजना के तहत 10 कुटीरो में से 4 का काम पूर्ण करवा दिया था।

इस कार्य का की एंबी जारी करने के लिए करैरा जनपद कार्यालय में पदस्थ उपयंत्री वीरेन्द्र कुमार व्यास ने उससे 50 हजार रूपए की रिश्वत की मांग की थी। इस शिकायत पर से लोकायुक्त पुलिस ने 20 अक्टूबर 2015 को आरोपी उपयंत्री को उसके घर से 5 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रगें हाथो दबौच लिया था। 

लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में आरोपी उपयंत्री के खिलाफ मामला दर्जकर चालन न्यायालय में पेश किया गया। इस पर सुनवाई के बाद जिला एंव सत्रन्यायालय ने गुरूवार को यह फैसला सुनाया। सजा के बाद उपयंत्री को जेल भेजने की कार्यवाई की गई।