मनचले, चोर और लापरवाह ड्राइवर को कोर्ट ने सजा सुनाई

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। न्यायालय एमडी रजक जेएमएफसी के न्यायालय ने आरोपी कलीराम जाटव को महिला से छेड़छाड़ के मामले में एक वर्ष का सश्रम कारवास एवं 1500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 22 जुलाई 2017 को दिन में 1 बजे ग्राम तिघरा में जब फरियादिया जानवरों को भूसा देने के लिए भूसा निकाल रही थी तभी आरोपी कालीराम जाटव ने बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकडक़र छेड़छाड़ कर दी थी, जिस पर थाना पुलिस छर्च ने अपराध कायम कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। 

न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनते हुए आरोपी कालीराम जाटव को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15 सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा की गई। 

बाइक से टक्कर माने वाले को 1 वर्ष का कारावास
न्यायालय रविन्द्र कुमार शर्मा जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी अवधेश को दोपहिया वाहन से टककर मारने के जुर्म में 3 माह का कठोर कारवास एवं 1 हजार रुपए के जुर्माने, टक्कर मारकर आहत का पैर टूटने के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारवास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड, आरोपी अवधेश को बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने के जुर्म में 2 हजार रुपए के जुर्माने, आरोपी पवन को बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलवाने के जुर्म में 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। 

अभियोजन के अनुसार 18 नवंबर 2015 को रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच आहत संगीता अन्नकूट का प्रसाद खाकर बगिया वाले मंदिर से अपने घर तुलसी नगर आ रही थी। सभी मंदिर से थोड़ा आगे झांसी तिराहे से बिना नंबर के दो पहिया वाहन के चालक अवधेश ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर संगीता में टक्कर मार दी थी। जिससे संगीता का पैर टूट गया था। 

अवधेश ने बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन को चलाया था। फरियाद की रिपोर्ट पर से थाना देहात ने केस दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण करते हुए शनिवार को न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी कल्पना गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई। 

चोरी करने के जुर्म में 6-6 माह का कारावास
जिला लोक अभियोजन धीरज कुमार की न्यायालय में आरोपी जगदीशसिंह एवं मुन्न निवासी गाम सकतपुरा को चोरी के जुर्म में 6-6 माह का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। 

अभियोजन के अनुसार 3 जनवरी 2013 से 3 फरवरी 2013 के बीच ग्राम कुपरेडा में फरियादी सुआलाल के पत्थर, फर्शी, दरवाजा आदि आरोपियों द्वारा चोरी कर लिए गए थे। जिस पर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बैराड़ ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तु किया जिस पर सुनवाई के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा की गई। 
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