शिवपुरी से 4 आदतन अपराधी जिलाबदर

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शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीवद्ध होने के कारण जिले के चार आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिलाबदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्री राठी द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत ग्राम खरवाया थाना छर्च निवासी शिब्बू धाकड़ पुत्र मदनलाल धाकड़, थाना भौंती निवासी भवानी उर्फ अजय पुत्र रमेश खटीक, सेकरा थाना बामौरकला निवासी रोशन पुत्र सियाराम यादव और ग्राम घटाई थाना पोहरी निवासी संतोष गिरी पुत्र नारायण गिरी को एक वर्ष की कालावधि के लिए शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि उक्त चारों आद्यतन अपराधी प्रत्येक माह में निष्काशन अवधि में अपने निवास की स्पष्ट सूचना जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय शिवपुरी एवं संबंधित थाना प्रभारी जिला शिवपुरी को भेजेंगे। 
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