शिवपुरी। आयुक्त लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले में शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत 16 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को दो-पहिया वाहन लाने पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश न देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
परिवहन विभाग के 16 से 18 वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन स्कूटी 60 सीसी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
निर्देश में कहा गया है कि स्कूटी वाहन 60 सीसी को छोड़कर अन्य दो-पहिया वाहनों से विद्यार्थी स्कूलों में आते हैं, तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए। आयुक्त ने विद्यार्थियों को स्कूलों में होने वाली दैनिक प्रार्थना-सभा में भी यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किए जाने के निर्देश दिए हैं। शहर के केंद्रीय विद्यालय मे इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू की जा चुकी हैं। जो छात्र-छात्रा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन लेकर स्कूल आते हैं उनके वाहन स्कूल परिसर में पार्क ही नहीं करने दिए जाते।

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।