शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी जितेन्द्र कुमार शर्मा तहसील कोलारस ने आरोपी प्रहलाद पोटारिया, रामकेश, रामवन और हरवीर गुर्जर को मारपीट करने के जुर्म में 1-1 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 24 अगस्त 2014 को आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण फरियादी की मारपीट लात-घूसों एवं लाठी से कर दी थी। फरियादी की पीठ व बाएं हाथ के अंगूठे व घुटने में चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोलारस ने अपराध कायम कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया।
जहां सुनवाई के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। मामले में पैरवी वर्षा पाठक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस द्वारा की गई।

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