शिवपुरी। अब आम्र्स लाइसेंस धारकों को अब नेशनल डाटाबेस फॉॅर आर्म्स लाइसेंस नामक सॉ टवेयर में अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी।
इस एंट्री के साथ ही प्रशासन लाइसेंस धारकों को एक यूआईएन नंबर भी जारी करेगा जिसकी एंट्री मूल आर्म्स लाइसेंस पर भी अंकित की जाएगी। ताजा बदलाव के बाद इसके लिए प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों को 31 जनवरी तक का समय दिया है। इसके बाद बिना एंट्री करवाए लाइसेंस अवैध घोषित कर दिए जाएंगे।

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