शिवपुरी। जेएफएफसी न्यायालय रविन्द्र कुमार शर्मा ने मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 6-6 माह के कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 11 नवंबर 2016 को आरोपी परमाल एवं भूरा ने एक राय होकर शाम के करीब 7 बजे चंदनपुरा, आदिवासी मोहल्ला सतनबाड़ा में फरियादी की चाकू से मारपीट की। फरियाद की मां बचाने आई तो आरोपी पूरा ने उसकी मां की भी हमला कर दिया।
जिस पर पुलिस थाना सतनबाड़ा ने केस दर्ज कर विवेचन के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। जिसमें सुनवाई के बाद दोनों को 6-6 माह की सजा व 1-1 हजार स्र्पए का जुर्माना एवं आरोपी भूरा को हमला करने के जुर्म में 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में पैरवी कल्पना गुपत, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।

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