सरकारी खर्चे पर तीर्थ दर्शन करने वाले यात्रियों का सरकार करेंगी सम्मान

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शिवपुरी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले में लाभांवित तीर्थ यात्रियों का तीन सितम्बर 2017 को प्रात: 11.30 बजे गांधी पार्क स्थित मानस भवन में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मान किया जाएगा।कलेक्टर श्री तरूण राठी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले में पांच वर्षों केम दौरान लाभांवित हुए तीर्थ यात्रियों (वरिष्ठ नागरिकों) के सम्मान समारोह में शामिल होने की अपील की है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2012 से शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत जिले के 60 वर्ष से अधिक आयु के 15 हजार 901 वृद्धजनों को देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष ट्रेन द्वारा 57 तीर्थ यात्राए नि:शुल्क कराई गई।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले की पहली तीर्थ यात्रा 11 जनवरी 2013 को विशेष ट्रेन द्वारा 564 यात्रियों को जगन्नाथपुरी की यात्रा सहसम्मान कराई गई। जिले में अभीतक 57 तीर्थयात्राओं के माध्यम से जिले के विभिन्न नगरीय निकाय एवं जनपदों की 15 हजार 901 यात्रियों को रामेश्वरम् की 23 यात्राए, द्वारिकापुरी की 05, जगन्नाथपुरी की 11, तिरूपति बालाजी की 07, मां वैष्णोदवी की 05, अजमेर शरीफ, अमृतसर, शिरडी, श्रवणबेलगोला एवं मां कामख्या देवी की 01-01 यात्रा कराई गई। 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 06 सितम्बर एवं 01 नवम्बर 2017 को रामेश्वरम् की, 20 सितम्बर 2017 को तिरूपति की, 11 अक्टूबर एवं 09 नवम्बर को द्वारिकापुरी की और 25 अक्टूबर 2017 को जिले के वरिष्ठजनों को विशेष ट्रेन द्वारा जगन्नाथपुरी की यात्राए कराई जाएगी। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रदेश में संचालन वर्ष 2012 से किया जा रहा है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक है और जो आयकरदाता नहीं है और योजना के तहत पूर्व में यात्रा नहीं की है, उन वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में प्रदेश के बाहर एक बार विभिन्न तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है। 

65 वर्ष या इससे अधिक आयु अथवा विकलांग वरिष्ठ जनों के साथ 18 से 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को सहयोग के रूप में भेजा जाता है। तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को संबंधित नगरीय निकाय या जनपद पंचायत के माध्यम से आवेदन पत्र आधारकार्ड, वोटरकार्ड, राशनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, विद्युत देयक एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अन्य साक्ष्य की छायाप्रति के साथ जमा कराना होगा। यह यात्रा व्यक्तिगत एवं समूह में भी की जा सकती है।
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