शिवपुरी। जिला दण्डाधिराकारी श्री तरूण राठी ने मध्यप्रदेश दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित एवं जानमाल की रक्षा तथा लोक शांति को बनाए रखने हेतु शिवपुरी जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर किए गए है।
जिला दण्डाधिकारी श्री राठी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि कोई भी रैली, जलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। जिससे किसी भी धर्म सम्प्रदाय या जाति विशेष की भावनाए आहत हो या किसी धर्म विशेष के प्रतिकूल हो या राष्ट्रीय एकता अखण्डता को हानि पहुंचाती हो।
जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा निर्धारित गणेश विसर्जन स्थलों, जिन पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है को छोडक़र अन्य अनिर्धारित जल स्त्रोतों पर धार्मिक प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश जनसामान्य की जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 अक्टूबर 2017 तक प्रभावशील रहेगा।
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