जिले में लगी धारा 144: त्यौहारो को देखते हुए लिया निर्णय

NEWS ROOM
0
शिवपुरी।  जिला दण्डाधिराकारी श्री तरूण राठी ने मध्यप्रदेश दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित एवं जानमाल की रक्षा तथा लोक शांति को बनाए रखने हेतु शिवपुरी जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर किए गए है। 

जिला दण्डाधिकारी श्री राठी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि कोई भी रैली, जलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। जिससे किसी भी धर्म सम्प्रदाय या जाति विशेष की भावनाए आहत हो या किसी धर्म विशेष के प्रतिकूल हो या राष्ट्रीय एकता अखण्डता को हानि पहुंचाती हो। 

जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा निर्धारित गणेश विसर्जन स्थलों, जिन पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है को छोडक़र अन्य अनिर्धारित जल स्त्रोतों पर धार्मिक प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश जनसामान्य की जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 अक्टूबर 2017 तक प्रभावशील रहेगा।
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!