महिला आरक्षक की शह पर फार्मासिस्ट से बस में छेड़छाड़, मामला दर्ज

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शिवपुरी। शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र पोहरी बस स्टैण्ड से ग्वालियर जा रही सतनवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट के साथ महिला आरक्षक शारदा किरार की शह पर बस कंडक्टर पवन खटीक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। फरियादी का आरोप है कि महिला आरक्षक ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी तथा उसे एवं उसके भाई को जान से मरवाने की धमकी दी। यही नहीं उसके साथ मारपीट भी की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतनवाड़ा में पदस्थ उक्त फार्मासिस्ट ने जनसुनवाई में एसपी सुनील कुमार पांडेय को ज्ञापन सौंपा था और जिस पर जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों शारदा किरार और पवन खटीक के खिलाफ भादवि की धारा 354 ए, 354 डी, 323, 294, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 

हालांकि फरियादी महिला द्वारा एसपी को सौंपे गए ज्ञापन और जांच अधिकारी बेवी तवस्सुम के समक्ष दिए गए कथनों में कुछ विरोधाभास अवश्य है। एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में फरियादी महिला ने आरोपी  के रूप में रवि सिंह का नाम भी लिखाया, लेकिन जांच अधिकारी के समक्ष शिकायतकर्ता ने उसका नाम नहीं लिया। 

फरियादी फार्मासिस्ट ने जनसुनवाई में एसपी को दिया था ज्ञापन 
फरियादी ने एसपी को 29 अगस्त जनसुनवाई में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि वह ग्वालियर की रहने वाली है और सतनवाड़ा में पदस्थ है तथा प्रतिदिन वह ग्वालियर से सतनवाड़ा अपडाउन करती है। 28 अगस्त को वह शासकीय कार्यवश सीएमएचओ कार्यालय शिवपुरी आई थी जहां से वह शाम को 6 बजे सिकरवार बस से ग्वालियर जाने के लिए पोहरी बायपास पर बस में बैठी। बस में पहले से ही महिला आरक्षक शारदा किरार बैठी हुई थी।

फरियादी का कहना है कि आरक्षक ने उसके साथ गाली गलौच मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। जब बस ग्वालियर पहुंची तो उसने अपने साथी कंडक्टर पवन खटीक और रवि सिंह को वहां बुला लिया। जिन्होंने उसका पीछा किया और उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। बाद में तीनों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया और जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर भागी। इस मामले की जांच एसपी ने एएसआई बेबी तवस्सुम को सौंपी। 

बयान में फरियादी ने दिया घटना का पूरा विवरण
जांच अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में दिए गए बयान में फरियादी महिला ने बताया कि बस कंडक्टर पवन खटीक उसके साथ पहले भी छेड़छाड़ कर चुका है। उसने कई बार उससे मोबाइल पर अशलील वार्तालाप की जिससे परेशान होकर उसने अपने मोबाइल का उक्त नम्बर बंद कर दिया। 

पीडि़ता ने बताया कि बस में आरक्षक ने उसे बस कंडक्टर पवन खटीक से संबंध बनाने के लिए धमकाया। बयान में महिला आरक्षक ने यहां तक कहा कि बस कंडक्टर के आरक्षक से संबंध हैं और जब उसने महिला आरक्षक की बात नहीं मानी तो उसे गंदी-गंदी अशलील गालियां दी गईं। जान से मारने की धमकी दी गई तथा उस पर हमला किया गया। जांच अधिकारी के समक्ष बयान के बाद दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। 

घटना ग्वालियर की शिवपुरी में कैसे हुआ मामला दर्ज : जांच अधिकारी खरे
बस कंडक्टर और महिला आरक्षक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज होने के बाद इसकी जांच एसआई अंजना खरे को सौंपी गई है, लेकिन श्रीमति खरे का कहना है कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा घटनास्थल ग्वालियर का है और शिवपुरी में प्रकरण कैसे कायम हो गया। फरियादी महिला भी उनके समक्ष बयान देने नहीं आई है। वह टीआई साहब से पूछेंगी कि शिवपुरी में इसकी कायमी क्यों की गई। 
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