शिवपुरी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा ने अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता स्वरूपनारायण भान ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल 2016 को रात 10 बजे एक बालिका अपने घर में टीवी देख रही थी। तभी गांव का ही आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र श्यामलाल रजक आ धमका और बालिका को जान से मरने की धमकी देकर व डरा धमका कर बालिका का अपहरण कर ले गया।
जहां आरोपी ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया इसके बाद दूसरे दिन बालिका को वह घर छोडक़र भाग गया। घटना की रिपोर्ट पीडि़ता की मां ने पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला दिया।
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