
भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने यह आदेश पारित किया है। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि तापमान निरंतर बढ़ रहा है ऐसे में दोपहर की पाली में संचालित विद्यालयों के बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडऩा तय है इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों का समय प्रात: कालीन पाली में परिवर्तित किया जाता है और कोई भी विद्यालय 12:30 बजे दोपहर के बाद संचालित नही किया जाएगा ।
कलेक्टर ने यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत की है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि यदि कोई भी विद्यालय संचालक इस आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।