पोहरी चुनाव: हाईकोर्ट की डबल बैंंच का फैसला, जल्द होगा चुनाव

पोहरी। जिले के पोहरी अनुविभाग के पोहरी जनपद पंचायत के असमंजस बाले इस चुनाब को लेकर आज हाईकोर्ट की डबल बैंच ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। विदित हो कि जिले के जनपद पंचायत पोहरी में 9 मार्च 2015 को हुए चुनाब के पथराव और दंगे की स्थिति होने के चलते चुनाब को पहले रद्द कर दिया गया था। उसके बाद प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल में करके जबरदस्ती चुनाब करा दिया था। जिसमें प्रधु मन वर्मा को विजयी घोषित कर दिया था।

उसके बाद उक्त चुनाब को लेकर विवेक पालीवाल ने प्रशासन के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जहां हाईकोर्ट ने उक्त चुनाब को शून्य घोषित करते हुए पुन: मतदान का फैसला सुनाया। इस पर जिला कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने 19 जनवरी को पुन: मतदान कर चुनाव की तिथि घोषित की थी। इस चुनाव की डेट को लेकर प्रधु मन वर्मा ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी।

जहां कोर्ट ने इस चुनाव की डेट को निरस्त कर दिया था। जिस पर प्रतिद्विंदी विवेक पालीवाल ने हाईकोर्ट की डवल बैंच का दरबाजा खटखटाया। जहां आज हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश शील भानू और श्री धर्माधिकारी की डबल बैंच ने शिवपुरी कलेक्टर को तत्काल चुनाब कराने के निर्देश दिए है। इस मामले की पैरवी एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी ने की। अब इस चुनाब की तिथि जिला प्रशासन जल्द ही घोषित करेंगा।