
यह नियम शिवपुरी में नही अपितु केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस नियम में बताया गया है कि यदि आपने शराब पीकर कार या अन्य कोई वाहन चलाया और चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपए तक जुर्माना कर सकती है। केंद्र सरकार ने मोटरयान (संशोधन) विधेयक 2016 को दो दिन पहले मंजूरी दे दी है। इसमें दुर्घटना में मौत की दशा में 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।