शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने शहर के महल सराय क्षेत्र में बेटी से बलात्कार करने वाले सौतेले पिता को 10 वर्ष के कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही 2500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 10 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ हजारीलाल बैरवा ने की।
अभियोजन पक्ष की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई 15 को देहात थाना क्षेत्र के महल सराय में जब 15 वर्षीय बालिका अकेली थी और उसकी मां जिला अस्पताल में भर्ती उसकी छोटी बहन का इलाज करा रही थी।
तभी उसका सौतेला पिता हेमराज पुत्र रमेश आदिवासी उम्र 28 वर्ष निवासी महल सराय पुरानी शिवपुरी वहां आ धमका और उसकी मां के घर पर न होने का फायदा उठाते हुए आरोपी ने पास में एक टपरिया में ले जाकर अपनी बेटी का बलात्कार कर दिया।
इसकी सूचना पड़ोसियों ने अस्पताल में उसकी मां को दी। जिस पर बेटी ने मां के साथ थाने जाकर आरोपी पर मामला दर्ज कराया। पीडि़त बालिका की मां ने हेमराज के साथ दूसरी शादी की थी। क्यों कि उसका पहला पति और बालिका का पिता लल्लो आदिवासी ग्वालियर जेल में बंद था।
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