शासकीय कार्य में बाधा और हरिजन एक्ट के मामले मे पीयूष को मिली जमानत

शिवपुरी। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक पीयूष शर्मा को माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति श्री वेदप्रकाश शर्मा ने आदेश दिया है कि पुलिस गिर तारी के बाद आरोपी को 50 हजार रूपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दे।

आप नेता पीयूष शर्मा पर भादवि की धारा 353, 294, 341 सहपठित धारा 34 एवं एससीएसटी एक्ट 1989 की धारा 3 (1)(डी), 3(2)के तहत मामला दर्ज था। 

अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत नगर पालिका के कर्मचारी मेवालाल करारे ने पीयूष शर्मा पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और एससीएसटी एक्ट का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में फरियादी श्री करारे ने बताया था कि जब वह घटना दिनांक को अपनी ड्यूटी संपन्न कर लौट रहा था तो आरोपी पीयूष शर्मा ने उसे गालियां दी तथा अपनी शासकीय ड्यूटी संपादित करने से रोका। 

हाईकोर्ट ने फैंसले में लिखा है कि फरियादी मेवालाल ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि आरोपी ने जातिगत सूचक शब्दों से उसे संबोधित किया हो। इस निष्कर्ष के साथ  माननीय उच्च न्यायालय ने पीयूष शर्मा की याचिका स्वीकार कर ली। 
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!