आप पेट्रोल भरवाने पंप जा रहे है तो हेलमेट लगाकर जाए

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शिवपुरी। पेट्रोल पंप से उन दोपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल प्रदाय किया जाएगा। जो हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहनों में पेट्रोल लेने पेट्रोल पंप पर जाएंगे। उक्त आशय के निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल ने प्रदेश के सभी पेट्रोल प प मालिकों को दिए। आदेश का उल्लघंन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

अपर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल प प मालिकों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल एवं डीजल प प पर पेट्रोल क्रय करने आए, ऐसी स्थिति में पेट्रोल/डीजल प प प्रबंधक अनिवार्य रूप से यह देखे कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर आया है या नहीं। 

जिले में पेट्रोल एवं डीजल मालिक अथवा उसके कर्मचारी बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे एवं पंप परिसर में वेनर या बोर्ड में इस प्रकार की सूचना बड़े-बड़े अक्षरों में लगाकर रखे, जिसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया हो। 

उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट लगाए चालकों को गंभीर चोट, शारीरिक अपंगता, मृत्यु की संभावना अधिक होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे दो पहिया वाहन चालकों की हेलमेट लगाए बिना ही वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर स ती से रोक लगाए जाने हेतु मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल एवं डीजल प पों के अनुज्ञप्तिधारियों को दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आने पर ही उन्हें पेट्रोल प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए थे।
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