अतिक्रमण के मामले में भी कोर्ट कमिश्रर नियुक्त हो, वकीलो ने कहा नपा देती है झूठे जबाव

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। शनिवार को लोकोपयोगी न्यायालय शिवपुरी ने 6 वकीलों द्वारा दायर की गई शहर की खस्ताहाल सड़कों और अतिक्रमण हटाने के संबंध में न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायालय ने नपा से 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। 

जिसमें शहर के अंदर मु य बाजारों पर अवागमन बाधित न हो इसलिए हॉकर्स जोन कहां चिन्हित किए गए है। जगह बताए। इसके बाद सीवर प्रोजेक्ट के चलते यातायात बाधित हो गया। इसके अलावा माधव चौक से कोर्टए गुरुद्वाराए झांसी रोडए कमलागंज बायपास रोडए चिंताहरण तक अस्थाई अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। उसका क्या हुआ। 

इसके अलावा इस अतिक्रमण को तोडऩे के लिए न्यायालय द्वारा समय दिया गया था। कार्रवाई स्पष्ट करें। न्यायालय ने चिह्नित किए जा चुके अतिक्रमण हटाने के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उसकी भी जानकारी मांगी है। 

गौरतलब है कि शहर के 6 वकीलों ने जिला लोकोपयोगी न्यायालय में हाई कोर्ट के आदेश के आदेश के खिलाफ कार्रवाई न करने पर एक रिट लगाई है। हाल ही में जिले में नई कोर्ट की शुरुआत हुई है। 

 जिसमें शहर के 6 वकीलों ने नपा के द्वारा शहर का अतिक्रमण न तोडऩे और जनता को राहत न देने के संबंध में कार्रवाई न करने को लेकर याचिका दायर की । इस पर शनिवार की शाम न्यायालय ने नपा से 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। 

 वकीलों ने न्यायालय से मांग की है अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट कमिश्रर नियुक्त हो,क्यो कि नपा के अधिकारी कोर्ट को गलत जबाब देत है। 
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