
डीईओ परमजीतसिंह गिल ने आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देशों का हवाला देकर जिले के सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे महिला अध्यापकों के लिए फिलहाल यह अवकाश स्वीकृत न करें यदि कोई अध्यापक संवर्ग की महिला कर्मचारी उक्त लाभ ले रही हैं तो उनका अवकाश अस्वीकृत कर तत्काल आदेश का पालन कराए।
डीईओ द्वारा जारी पत्र में 20 जनवरी को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस का हवाला दिया गया हैए जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण ने निर्देश दिए थे कि अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने का मामला वित्त विभाग में लंबित है।
निराकरण तक महिला अध्यापकों को इसका लाभ नहीं दिया जाए वहीं इस मामले में डीईओ परमजीतसिंह गिल ने कहा कि आयुक्त के निर्देश पर उक्त आदेश संकुल प्राचार्यों को जारी किए।