उत्सव हत्याकांड: सजा के बाद भी हंस रहे थे उत्सव के हत्यारे

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शिवपुरी। जिले के बहुचर्चित उत्सव हत्याकाण्ड में बुधवार को विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए छात्र उत्सव गोयल का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों अकील पुत्र वकील खां और फिरोज पुत्र बाबू खां को आजीवन करावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

और इस मामले में अन्य एक और आरोपी शाकिर खां पुत्र रियाज खां निवासी संजय कॉलोनी अभी तक फरार बना हुआ है। शासन की ओर से पैरबी अतिरिक्त लोक अभियोजन भगवानदास राठौर ने की। इस मामले में सजा सुनने के बाद जब दोनो हत्यारो को जेल ले जाया रहा था दोनों के चेहरो पर कोई मलाल नही था बल्कि दोनो हंस रहे थे और फोटो खीचने पर प्रेसकर्मियो को गालियों से नबाज रहे थे।

2 मार्च 2013 का उत्सव गोलय पुत्र कमल गोयल उम्र 12 वर्ष का जो हैप्पीडेज का छात्र था उसका अपहरण ट्यूशन जाते समय गांधी पार्क से कर दिया था।  इसके बाद अपरहणकर्ताओ ने उत्सव के पिता कमल गोयल से फिरौती के रूप में 5 लाख रूपए मांगे।

इसके बाद आरोपियों ने अमोला पुल से लगभग 3 किमी दूर पहाडिय़ा के किनारे सिंध नदी के पीछे बालक को चोट पहुंचाकर या पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके शव को सिंध नदी में पथ्थर से बांधकर साक्ष्य छिपाने के लिए पानी मे डूबा दिया।

विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने स मूर्ण विचारण के दौरान सामने आई परिस्थितियों के मद्देनजर प्रकरण में फैसला सुनाया

विचारण के दौरान यह रहे अहम बिन्दु
ईको वेन के मालिक असलम कुर्रैशी को इको वैन क्रमांक एमपी 07-सीसी 5564 पर आरोपी अकील खां पुत्र वकील खां ड्रायवर था एंव वाहन उसी के आधिपत्य में रहता था,इसी इको वेन वाहन से उत्सव गोयल अपने घर से हैप्पीडेज स्कूल प्रतीदिन जाता था।

दिनांक 2 मार्च 2013 को उत्सव गोयल अपनी मॉ मोनिका गोयल से सवा तीन बजे यह बताकर कि स्कुल वेन के ड्रायवर अंकल जो रोज स्कुल ले जाते है,उन्होंने जल्दी बुलाया है और कहा कि अपने लड़के को भी युवराज सर के यहां ट्यूशन लगवाना है।

इसलिए जल्दी आना तब उत्सव साईकिल से ट्यूशन चला गया। लेकिन युवराज सर के यहां नही पहुंचा। उसी दिन शाम को कमल गोयल के मोबाईल न बर 9993016978 पर अज्ञात न बर से 5 लाख रूपए उत्सव की फिरौती बतौर मॉंग की गई।

साक्षी सचिन शर्मा ने उत्सव को इको वेन क्रमांक एम.पी.07,सीसी 5564 में 2 मार्च को शाम बैठे हुए गांधी पार्क के रास्ते वैष्णो देवी मंदिर वाली गली में ब्यूटी पार्लर के पास देखा था।

दिंनाक 2 मार्च 2013 को शाम 6 बजे 7 बजे के बीच अभियुक्त फिरोज के ग्राम चंदावनी में अरूण योगी की दुकान पर अभियुक्त फिरोज एंव फरार आरोपी शाकिर खां के साथ उत्सव गोयल को फिरोज द्वारा नमकीन एंव बिस्किट खरीदते हुए अरूण योगी एंव शमशेर खां द्वारा देखा गया।

और फिर बार अंतिम दिन 3 मार्च 2013 को प्रात: 9 बजे उत्सव को दोनो अभियुक्तो के याथ गांव के बहार जाते देखा गया।

4 मार्च को उत्सव गोयल की लाश रस्सी से बंधी सिंध नदी के किनारे अमोला पुल के दक्षिण दिशा में पहाडिय़ा पर बरामद हुई।

वह बैन जिससे उत्सव का गांधी पार्क अपहरण किया गया वह बैन क्रमांक एम.पी.07,सीसी 5564 आरोपी अकिल खां के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर बरामद हुई।

वैन के निरिक्षण में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अखिलेश भार्गव द्वारा 9 मार्च 2013 को बालक उत्सव के हाथ का ब्रेसलेट फ्रेण्डशिप वाला एंव काला ताबीज एंव उसके बालों को इस स्कुल वेन की सीट पर पाया गया।

12 मार्च 2013 को बालक उत्सव गोयल के कपड़े,चप्पल,पथ्थर से बंधी हुई रस्सी नदी किनारे से बरामद हुई।

आरोपी फिरोज के घर से बालक उत्सव गोयल की नोटबुक,हैप्पीडेज स्कूल का आईकार्ड जिस पर उत्सव का फोटो लगा हुआ था,हाथ की घड़ी व साइकिल की चाबी बरामद हुई।

घटना में प्रयुक्त लोहे का व्हील पाना आरोपी अकील के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर ईको वेन एम.पी.07,सीसी 5564 के अंदर बरामद हुआ।

अभियोजन साक्षी डॉ. के.आर.माहौर की राय में जब्त व्हील पाना से बालक के सिर पर चोट आना स भव है एंव उनकी राय में बालक के सिर में चोट के कारण बालक बेहोश हुआ और उसकी मृत्यु हुई।

इन धाराओ में यह दी गई सजा
धारा 120 बी के अंतर्गत उत्सव का अपहरण और हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड न देने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 364 क व एमपीडीपीके एक्ट के तहत पांच लाख रुपए के लिए छात्र उत्सव का अपहरण करने के लिए आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड न देने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 302 के अंतर्गत उत्सव की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड न देने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 201 में मृतक उत्सव गोयल का पांच लाख रुपए के लिए अपहरण कर उसकी हत्या करने के अपराध को छिपा कर वैध दंड से बचने के लिए मृतक उत्सव गोयल का शव सिंध नदी में डुबाकर साक्ष्य विलोपित करने के लिए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड न देने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उत्सव के हत्या के बाद शहर छोड गए...
उत्सव हत्या के बाद उसके पिता कमल गोयल मां मोनिका गोयल ने अपने एक बच्चे के साथ 28 फरवरी 2014 को शहर छोड़ दिया और उस दिन के बाद वह सिर्फ एक बार न्यायालय में गवाही देने के लिए शिवपुरी आए हैं। कमल की मां मैना बाई और चाचा भूपेन्द्र गोयल का कहना है कि उत्सव की मौत के बाद उनका मन शहर से उचट गया है कमल और मोनिका हमेशा कहते थे कि इस शहर ने हमारा सब कुछ छीन लिया है अब ऐसे शहर में क्या रहना यही कारण है कि वह यहां से जाने के बाद सिर्फ अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने गवाही देने शिवपुरी आए थे। 
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