शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश बीएस पाटीदार ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी हरीपाल पुत्र हरवान पाल निवासी ग्राम ऊमरीकला थाना भौंती को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा आरोपी पर पांच सौ रूपए अर्थ दण्ड भी आरोपित किया है।
अभियोजन के अनुसार 25 दिस बर 2014 को शाम करीब 4 बजे सेतई का जंगल ग्राम उमरीकला में महिला कला (बदला हुआ नाम) के साथ आरोपी ने बलात्कार किया। महिला ने अपने पति के साथ भौंती थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई कि जब वह अपनी भेड़ें चराने गई थी तभी आरोपी भी अपनी भेड़ें उसके पास ले आया तथा उसे पटक कर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद आरोपी भाग निकला।
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