बलात्कार के आरोपी को सात साल की सजा

Updesh Awasthee
0
शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश बीएस पाटीदार ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी हरीपाल पुत्र हरवान पाल निवासी ग्राम ऊमरीकला थाना भौंती को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा आरोपी पर पांच सौ रूपए अर्थ दण्ड भी आरोपित किया है। 

अभियोजन के अनुसार 25 दिस बर 2014 को शाम करीब 4 बजे सेतई का जंगल ग्राम उमरीकला में महिला कला (बदला हुआ नाम) के साथ आरोपी ने बलात्कार किया। महिला ने अपने पति के साथ भौंती थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई कि जब वह अपनी भेड़ें चराने गई थी तभी आरोपी भी अपनी भेड़ें उसके पास ले आया तथा उसे पटक कर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद आरोपी भाग निकला। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!