शिवपुरी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी के संबंध में राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता रखे। उक्त निर्देश राज्य सूचना आयुक्त गोपाल कृष्ण दंडोतिया ने कलेक्टर सभागार में आयोजित अधिनियम के संबंध में आयोजित हुई बैठक के दौरान कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को दिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्रिय होकर आवेदक को समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराए और ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी पर अर्थदण्ड लगाने की नोवत आए। आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने पर लोक सूचना अधिकारी आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आवेदक को चाही गई जानकारी के लिए निर्धारित राशि जमा कराकर उसी रूप में जानकारी दी जाए जो आवेदन ने चाही है।
इस बैठक के दौरान कलेक्टर राजीव दुबे, पुलिस अधीक्षक मो. यूसुफ कुर्रेशी, अपर कलेक्टर जेडयू शेख, जिला पंचायत सीईओ डीके मौर्य, एएसपी आलोक सिंह सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।


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