शिवपुरी। जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने आग लगाकर एक युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देतेेेे हुए उसे आजीवन कारावास के साथ 500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में पैरवी अभिभाषक दिलीप सिंह जादौन ने की।
अभियोजन के मुताबिक बदरवास के ग्राम अटलपुर में रहने वाले कल्ला उर्फ ब्रजेश पुत्र कोमल सिंह धाकड़ ने उसी गांव में रहने वाले सुनील धाकड़ में 15 अप्रैल 2013 को पुरानी रंजिश के चलते केरोसिन डालकर आग लगा दी थी।
इस घटना में सुनील की बदरवास के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन मौत के पहले सुनील यह बयान देे गया कि ब्रजेश ने उसमें आग लगाई है। इस मामले में पुलिस ने ब्रजेश के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
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