बीआर टॉवर खाली करने की समयावधि समाप्त, क्या कार्रवाई करेंगे सीएमओ

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शिवपुरी। शहर के बीचों बीच एबी रोड पर स्थित बीआर टॉवर को खाली करने के लिये 5 मार्च को नगरपालिका ने एक और नोटिस जारी कर टॉवर को खाली करने का आदेश दिया है।  जिसकी समयावधि आज समाप्त हो गई है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी कमलेश शर्मा ने कार्यवाही के संकेत दिये हैं। उन्होंने कहा कि समयावधि समाप्त होने के बाद टॉवर को सील किया जायेगा या अवैध निर्माण को तोडऩे की कार्यवाही की जायेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका द्वारा टॉवर मालिक महेन्द्र गोयल को जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि तीन दिवस के अंदर अवैध निर्माण को खाली किया जाये अन्यथा की स्थिति में उक्त टावर को सील किया जायेगा या तोडऩे की कार्यवाही नगरपालिका करेगी।

जिसकी पूर्ण जि मेदारी अवैध निर्माणकर्ता की होगी। यह नोटिस मिलने के बाद टॉवर मालिक महेन्द्र गोयल ने ग्वालियर में डेरा डाल लिया है और उन्हें आशा है कि इस मामले में हाईकोर्ट उन्हें राहत देगा।

पौने सात करोड़ रुपये पेनल्टी की गई थी आरोपित
पूर्व में बीआर टॉवर पर लगभग पौने सात करोड़ का जुर्माना आरोपित किया गया था जिसकी समयावधि निकलने के बावजूद भी वह जुर्माना जमा नहीं किया गया। सीएमओ शर्मा ने बताया कि इस कारण एक और नोटिस देकर टॉवर संचालक को चेतावनी दी गई है।

नोटिस को महेन्द्र गोयल ने बताया तुगलकी फरमान
नगरपालिका द्वारा टॉवर को तीन दिवस के भीतर खाली या सील करने संबंधी नोटिस जारी करने के बाद टॉवर संचालक महेन्द्र गोयल ने तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा है कि प्रशासन शहर के सैंकड़ों तलघरों को छोड़कर सिर्फ मेरे ही वैध निर्माण के पीछे पड़ा हुआ है जो गलत है।

जिसका मैं जबाव भी दे चुका हूं और निर्माण अनुमति से संबंधित  कागजात भी नपा को पेश किये जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन मुझे परेशान करने में लगा हुआ है इसके लिए मैंने हाईकोर्ट की शरण भी ली है और आशा है कि मुझे वहां से राहत अवश्य मिलेगी। 

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