जनपद सीईओ पर 21 हजार 250 रूपए का जुर्माना

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। लोक सेवा गारण्टी अधिनियम-2010 के तहत जिले में तीन आवेदकों को संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद सेवाएं उपलब्ध कराने के आरोप में जिला कलेक्टर राजीव दुबे ने जनपद पंचायत खनियांधाना के मु य कार्यपालन अधिकारी को 21 हजार 250 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

कलेक्टर राजीव दुबे ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकगण श्रीमती गुड्डी आदिवासी निवासी ग्राम महरौली, अच्छेलाल राय निवासी ग्राम गिहलोनदरा, श्रीमती भान्ति निवासी ग्राम महरौली, सिरनाम निवासी ग्राम महरौली एवं श्रीमती काशी धोवी चिरौना समस्त निवासीगण जनपद पंचायत खनियांधाना को सेवाएं उपलब्ध न कराने के आरोप में जिले के जनपद पंचायत खनियांधाना के मु य कार्यपालन अधिकारी श्री अजय सिंह पर 21 हजार 250 रूपए की राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित की गई है।

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