शासकीय सेवक आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें: श्री दुबे

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे ने सभी शासकीय सेवकों को निर्देश दिए है कि म.प्र. निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी करते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिसका पूर्ण रूप से पालन करें।
ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लघंन हो। जिला कलेक्टर श्री दुबे ने उक्त आशय के निर्देश आज नगरीय निकार्यों के निर्वाचन हेतु शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा बैठक में दिए। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार मौर्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एल.एस.प्रजापति सहित जिला अधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर श्री दुबे ने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले की चार नगर निकायों में प्रथम चरण के रूप में 28 नव बर को जिसमें नगर निकाय करैरा, कोलारस, बैराड़ और नगर निकाय खनियांधाना में मतदान होगा। इन नगर निकायों में डाले गए मतों की गणना 4 दिस बर को संबंधित नगर निकायो के मु यालय पर होगी। जबकि द्वितीय चरण के रूप में दो दिस बर को जिले की नगर पालिका परिषद शिवपुरी, नगर निकाय बदरवास और पिछोर में मतदान होगा। इन नगर निकायों में डाले गए मतों की गणना 6 दिस बर को संबंधित नगर निकायों के मु यालय पर होगी।

5 से लिए जा सकेंगें नाम निर्देशन पत्र
श्री दुबे ने बताया कि पांच नव बर को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रात: 10.30 बजे से शुरू होकर, 12 नव बर अपरान्ह 3 बजे तक किया जाएगा, 13 नव बर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा (जांच) होगी, 15 नव बर को उ मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी पश्चात चुनाव लडऩे वाले उ मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन कर अ यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, 28 नव बर को प्रथम चरण का मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और 4 दिस बर को मतगणना उपरांत निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। जबकि द्वितीय चरण के रूप में दो दिस बर को मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और 6 दिस बर को प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना उपरांत निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी।

पाषर्दों के नाम निर्देशन लेने हेतु तीन सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त
जिले में प्रत्येक नगर निकाय मु यालय पर नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसरों द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। जिला मु यालय पर नगर पालिका परिषद शिवपुरी के  अध्यक्ष पद के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में जिला कलेक्टर शिवपुरी रहेंगे। इनके सहयोग के लिए और पार्षदों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए तीन सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किए गए है। जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से 13 के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी डी.के.जैन, वार्ड क्रमांक 14 से 28 तक के लिए डिप्टी कलेक्टर मुकेश शर्मा और वार्ड क्रमांक 29 से 39 के लिए सहायक रिटर्निंग आफि सर के रूप में सयुक्त कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगी।

नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु 15 हजार और पार्षद पद हेतु 3 हजार निक्षेप राशि जमा करना होगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देश पत्र भरने वाले अ यर्थियों के लिए निक्षेप (प्रतिभूति राशि) नगर पालिका परिषद शिवपुरी के लिए 15 हजार और जिले की अन्य नगर परिषद क्षेत्रों के अध्यक्ष के लिए 10 हजार रूपए की राशि जमा करनी होगी। जबकि नगर पालिका परिषद शिवपुरी में पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले उ मीदवार को तीन हजार और जिले की अन्य नगर पंचायतों में चुनाव लडऩे वाले पार्षद पद के लिए एक हजार की निक्षेप (प्रतिभूति राशि) जमा करनी होगी। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जहां कोई महिला अ यर्थी है वहां उक्त पदों पर चुनाव लडऩे हेतु प्रतिभूति की राशि आधी जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद शिवपुरी के अध्यक्ष पद के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक जनसं या होने पर 10 लाख रूपए की राशि जबकि नगर परिषद कोलारस, बदरवास, करैरा, पिछोर, खनियांधाना एवं बैराड़ के अध्यक्ष के लिए व्यय की सीमा 3 लाख रूपए रहेगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में नगरीय निकायों के निर्वाचन में पहली बार ई.व्ही.एम. मशीनों का उपयोग किया जाएगा तथा आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कराई गई है। मतदाता पर्ची का वितरण प्राधिकृत कर्मचारी के माध्यम से कराया जा रहा है। जो मतदाता को मतदान हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य होगी।