कुल्हाड़ी के हमला करने वाले पिता-पुुत्र को डेढ़ वर्ष का कारावास

शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमति अंजली पॉलो ने मारपीट के एक क्रॉस मामले में दोनो पक्षों को सजा सुनाई है। जिसमें एक पक्ष जिसने कुल्हाड़ी से हमला कर एक युवक व उसके पत्नी को घायल किया था।

उस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी पिता-पुत्र को डेढ़ वर्ष का कारावास व 4-4 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे पक्ष के आरोपियों को भी 4-4 माह का कारावास व 3-3 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामले में पैरवी शासकीय अभिवक्ता मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

गोवर्धन थाना क्षेंत्र के ग्राम भिलोड़ी में रहने वाले दो परिवारों के बीच 21 जून 2013 को मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस घटना में राकेश जाटव व उसके पिता मनीराम ने मिलकर उसके पड़ौस में रहने वाली अंगूरी बाई व उसके पति कुंदन के साथ जमकर मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिसमें अंगूरी के पैर की ऊंगली कट गई वहीं इस पक्ष से भी कुंदन, मदनु व वीरेन्द्र ने राकेश जाटव व उसके पिता के साथ जमकर मारपीट की।

पुलिस ने इस मामले में दोनो पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज करते हुए कायमी कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस क्रॉस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनो पक्षों को दोषी माना तथा राकेश व उसके पिता मनीराम को डेढ़ वर्ष का कारावास तथा 4-4 हजार का अर्थदंड तथा दूसरे पक्ष से कुंदन, मदनु व वीरेन्द्र को दोषी करार देते हुए 4-4 माह का कारावास तथा 3-3 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।


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