नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने बीते दिनों एक नाबालिग के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषीकरार देते हुए उसे 3 वर्ष का कारावास तथा 2 हजार रूपए का अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के मुताबिक ग्राम रन्नोद में रहने वाले मुन्नु पुत्र धनुआ कुशवाह(50) ने बीते 23 दिस बर 2013 को अपने ही गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। इस घटना के दो दिन बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो मामले में सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2 हजार रूपए के जुर्मान की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त जेल में काटनी होंगी।

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!