हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने एक युवक की हत्या के मामले में एक युवक व उसके पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के मुताबिक बदरवास के ग्राम टूडिय़ाबद में रहने वाले खलक सिंह की ग्वालियर के गोलनदास मोहल्ला तानसेन रोड के पास रहने वाले चरणदास पुत्र चनुआ जाटव व उसके पिता चनुआ ने मिलकर बीते 15 जून 2013 को मामूली बात को लेकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में दोनो पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान को न्यायालय में पेंश किया जहां आज सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने दोनो को आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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