शिवपुरी। जिले के इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम हरिपुर चक्क में विगत 3 अप्रैल को अमरदीप कौर द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने जांच कर मृतिका अमरदीप के पति नृपाल सिंह कौर और जेठ सुखलाल उर्फ साहब सिंह के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या उत्प्रेरण, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जांच में सिद्ध हुआ है कि उक्त दोनों आरोपी अमरदीप को घरेलू कामकाज को लेकर प्रताडि़त करते थे।
कोलारस एसडीओपी बीके छारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका अमरदीप कौर का विवाह दिस बर 2012 में हरिपुर चक्क के नृपाल सिंह कौर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही आरोपी नृपाल सिंह और उसका बड़ा भाई सुखलाल उर्फ साहब सिंह आए दिन मृतिका को ताने देते रहते थे। इसी दौरान उसके पेट में आठ माह का गर्भ भी ठहर गया और 3 अप्रैल 2014 को दोनों आरोपियों ने मिलकर उसकी मारपीट कर दी। जिससे व्यथित होकर उसने जहर का सेवन कर लिया। बाद में उसकी मौत हो गई। बाद में मृतिका के पिता परमजीत सिंह भाई छत्रपाल सिंह और करन सिंह जीत ने पुत्री द्वारा आत्महत्या किए जाने को लेकर ससुरालीजनों पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का आरोप दामाद और उसके भाई पर लगाया। जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मायके पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों में दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
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