ग्राम टीला के पूर्व सरपंच 06 वर्ष के लिये निर्रहर घोषित

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शिवपुरी- एसडीएम करैरा श्री ए.के.चांदिल ने ग्राम पंचायत टीला के पूर्व सरपंच अशोक राय को पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में अनियमितता व पूर्ण न होने के कारण म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत 06 वर्ष के लिये निर्रहर घोषित किया है। साथ ही एक दर्जन से अधिक पूर्व सरपंचों पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

एसडीएम करैरा श्री चांदिल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन पूर्व सरपंचों ने अपनी पंचायतों में शासकीय निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण नहीं कराया गया था, ऐसे पूर्व सरपंचों पर प्रशासन ने शिकंजा कसके कार्यवाही को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत नरवर एवं करैरा के लगभग एक दर्जन से अधिक पूर्व सरपंच जिनमें ग्राम पंचायत दिदावली, अमोलपठा, चौका, घसारही, अंदोरा, सेमरा, झण्डा, फूलपुर, राजगढ, टोडापिछोर, कालीपहाडी, नरवर प्रमुख हैं, के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की है, उनमें से आज ग्राम पंचायत टीला जनपद पंचायत करैरा के पूर्व सरपंच अशोक राय पर पंचायत अधिनियम के तहत 06 वर्ष तक कोई निर्वाचन न लडऩे पर रोक लगा दी है।

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