शिवपुरी। कोलारस थाने में एक पीडि़त भूमि खरीददार ने एक आवेदन के माध्यम से उसके साथ हुए धोखे की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी जांच जब पुलिस द्वारा की गई तो उसमें सिद्ध हुआ कि आरोपी भूमि स्वामी ने अपनी 6 बीघा जमीन को दो बार बेच दिया। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जून 2013 को आरोपी रामरतन पुत्र मर्दन सिंह किरार निवासी काठी बदरवास की सर्वे क्रमांक 660 रकवा 066 की भूमि को हरवान सिंह पुत्र समरत सिंह गुर्जर निवासी विजयपुरा केलदार बदरवास को कोलारस रजिस्ट्रार कार्यालय में विक्रय पत्र संपादित करा दिया था, लेकिन उसने उस जमीन का नामांतरण नहीं कराया। बाद में आरोपी रामरतन ने एक बार फिर उक्त सर्वे की भूमि को सुख सरदार नामक व्यक्ति को बेच दिया और उसका विक्रय पत्र कोलारस रजिस्ट्रार कार्यालय में संपादित करा दिया। बाद में जब सुखसरदार उक्त जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा तो उसी जमीन को पहले खरीद चुके हरवान सिंह ने उसे अपने स्वामित्व का बताया।
जिस पर सुखसरदार ने भी उक्त जमीन की रजिस्ट्री उसे बताई। बाद में अपने आप को धोखे का शिकार पाया और एक शिकायती आवेदन पुलिस को दे दिया। पुलिस ने जब उक्त आवेदन की जांच की उसमें सिद्ध हुआ कि आरोपी रामरतन ने उक्त भूमि को दो बार विक्रय कर दिया और खरीददार हरवान सिंह के साथ धोखा किया।
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