अपहरण एवं बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास

0
शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश प्रभाकांत शुक्ला ने आज अपने एक फैंसले में मु य आरोपी धर्मेन्द्र सैन को आजीवन कारावास एवं बनवारी लाल धाकड़ को दस वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों को निर्दोष करार दिया है।

अभियोजन के मुताबिक धर्मेन्द्र सैन, रामभरोसी सैन, देवेन्द्र सैन निवासी गण पोहरी सुआलाल धाकड़, चकराना, बनबारीलाल धाकड़ निवासी फतेहपुर के संबंध में 28 जुलाई 2013 पोहरी पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मेन्द्र सैन और रामभरोसी सैन 15 दिन से नाबालिग को खरीद कर लाये हैं और उसके साथ गलत संबंध बना रहे हैं। पुलिस ने बताये गए स्थान पर दविश दी तो वहां पर धर्मेन्द्र सैन के मकान पर कमरा बंद मिला और ताला तोड़कर बालिका को बरामद किया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 368, 372, 373, 376 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर से आज गुरूवार को न्यायाधीश प्रभाकांत शुक्ला ने आरोपी धर्मेन्द्र सैन को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपए का अर्थ दण्ड दण्डित किया है। वहीं बनवारी लाल धाकड़  को दस वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रूपए का अर्थ दण्ड दण्डित किया है।

Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!