बहू की आत्महत्या के दोषी पाए पति, सास-ससुर, मामला दर्ज

शिवपुरी- बीते पांच दिनों पूर्व जिले के रन्नौद क्षेत्र में हुई एक महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी पति,सास  व ससुर को दोषी पाया और इन सभी के विरूद्ध रन्नौद थाना पुलिस ने धारा 304 बी, 498 ए, 34 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
पुलि ने जांचोपरांत पाया कि उक्त सभी आरोपी आए दिन अपनी बहू को प्रताडि़त करते थे जिसके चलते बहू ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। 

जानकारी के अनुसार विगत 17 सितम्बर को विनीता ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी। इसके बाद विनीता के पिता रामनारायण निवासी नानाखेड़ी गुना ने आरोप लगाया था कि उसका पति कैलाश जाटव, सास रघूदीबाई और ससुर रामदयाल उसे आए दिन दहेज लाने के लिए प्रताडि़त करते थे। इसी प्रताडऩा के चलते विनीता ने फांसी लगा ली थी। इन आरोपों की जब पुलिस ने जांच की तो मृतिका के पिता द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए और कल तीनों आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया।


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