शिवपुरी/बदरवास-जिले के बदरवास क्षेत्र में आए दिन लापरवाह और अनियमितता बरतने के मामले में शा.प्रा.बालक विद्यालयक बदरवास की शिक्षिका श्रीमती गायत्री शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी ने मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के नियम 9 क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बताया गया है कि उक्त शिक्षिका शा.प्रा.विद्यालय बालक बदरवास में दिनांक 18 दिसम्बर से विलंब थी और दिनांक 10 दिसम्बर 12 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बदरवास द्वारा गायत्री शर्मा के कॉलम में अनुपस्थित होने के कारण उपस्थिति रजिस्टर सहायक अध्यापक गायत्री शर्मा द्वारा प्रधानाध्यापक से जबरन छुड़ा लिया गया व स्वयं अपने साथ ले गई और रजिस्टर पुन: वापिस नहीं किया। ऐसे में शिक्षिका द्वारा अनुशासहीनता व पदीय दायित्व का निर्वहन सही ढंग से ना करने के कारण यह कार्यवाही की गई। निलंबन के बाद निलंबित शिक्षिका गायत्री शर्मा का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोहरी रखा गया है।
Social Plugin