सेठ ऑटो मोबाईल व हीरोहोण्डा पर उपभोक्ता फोरम ने मानी सेवा में कमी

शिवपुरी- जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हीरो होण्डा मोटरसाईकिल स्कूटर ईण्डिया प्राईवेट लिमिटेड और डीलर सेठ ऑटो मोबाईल शिवपुरी को उपभोक्ता को वाहन मरमम्मत निशुल्क किए जाने सहित सात दिन के अंदर 2900 रूपये मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।

 सौरभ बंसल पुत्र बिष्णुकुमार बंसल निवासी हनुमान गली ठण्डी सड़क ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 19 जनवरी 2012 को उसने सेठ ऑटो मोबाईल छत्री रोड विष्णु मंदिर के पास स्थित शोरूम से हीरो होण्डा कंपनी का एक्टिवा स्कूटर 45 हजार 749 रूपये का खरीदा था। जिसकी दो वर्ष की वांरटी थी। इसी दौरान 20 मई 2012 को उसके इंजन में आग लग गई। जिससे इंजन खराब हो गया। जब उसने सेठ ऑटो मोबाईल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो डीलर ने उक्त वाहन को सही करने के ऐवज में 1700 रूपये ले लिए और बिल भी नहीं दिया।

इसके बाद 22.10 2012 को वह वाहन उसने दुरूस्ती हेतु डीलर के यहां जमा कर दिया। लेकिन उसका स्कूटर ठीक करके नहीं दिया। जिससे उसकी ऐसेसरीज में जंग लग गई और वह खराब हो गया। इसी शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम 13 दिसम्बर को उक्त प्रकरण में डीलर और हीरो होण्डा मोटरसाईकिल कंपनी को सेवा में त्रुटि के लिए दोषी पाया गया और दोनों अनावेदकों को संयुक्त रूप से सात दिन के अंदर एक्टिवा वाहन के इंजन की समस्त त्रुटियों को निशुल्क दूर कर उसे दुरूस्त वाहन वापिस करने सहित एक माह के अंदर आंशिक रूप से मानसिक परेशानी एवं क्षतिपूर्ति के लिए 500 रूपये, दायित्व के अधीन 1500 रूपये, प्रकरण व्यय के लिए 900 रूपये संयुक्त रूप से आवेदक को एक माह के अंदर अदा करने का आदेश दिया। 

अदा न करने की स्थिति में आवेदक को अवधि के पश्चात बसूली दिनांक तक इस राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का भी आदेश दिया है। आवेदक की ओर से अधिवक्तागण रमेश मिश्रा और अरूण शर्मा ने पैरवी की वहीं अनावेदक की ओर से कोई भी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया। जिसमें अध्यक्ष आरपी शर्मा सदस्य महाराज सिंह यादव और श्रीमति अंजू गुप्ता ने एकपक्षीय निर्णय सुनाया।
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