शिवपुरी-जिला मजिस्ट्रेट जॉन किग्सली ने शिवपुरी जिले के थाना तेंदुआ निवासी विश्राम सिंह पुत्र रूपसिंह धाकड़ पर विभिन्न धाराओ में अपराध पंजीबद्ध होने के कारण जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट जॉन किग्सली ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियो को उपयोग में लाते हुए विश्राम सिंह पुत्र रूपसिंह धाकड को निर्देश दिये है कि वह जिला शिवपुरी एंव सीमावर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना एंव जिला दतिया की सीमाओं से तत्काल छ:माह के लिए बाहर चला जाये। और अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय कलेक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी एंव थाना तेंदुआ को देंगे।
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