सावधान, महंगे हो गए हैं जुर्माने, गौर से पढि़ए इस खबर को

भोपाल। महंगाई के इस दौर में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। क्या परचून और क्या पेट्रोल सब महंगा होता जा रहा है। लो अब मध्यप्रदेश सरकार के जुर्माने भी महंगे हो गए। ये जुर्माने भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि आम दिनों में लगने वाले जुर्माने हैं जो सीधे सीधे आपकी जेब पर असल डालेंगे, इसलिए थोड़ा गौर से पढि़ए इस खबर को :- 
 
अतिक्रमण किया तो 10 हजार रुपए जुर्माना
 
यदि आपने सड़क या आम रास्ते पर अतिक्रमण किया तो 10 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अतिक्रमण करने वालों पर अर्थदंड की राशि दस गुना बढ़ा दी है। इतना ही नहीं अतिक्रमण हटाने में आने वाला सरकारी खर्च भी अलग से चुकाना होगा। राज्य सरकार ने मप्र भू-राजस्व संहिता अधिनियम में ऐसे कई संशोधन किए हैं। इसके पीछे मंशा अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने के साथ राजस्व आय बढ़ाने की है।

बुलाने पर गवाह नहीं आता जुर्माना 1 हजार

अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार जमीनों के विवाद में पक्षकार के अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय आदेश की फिर से सुनवाई कराने के लिए सिर्फ आवेदन देने से काम नहीं चलेगा यानी अब आवेदनकर्ता को शपथ पत्र भी देना होगा। ऐसे मामलों में यदि राजस्व न्यायालय में बुलाने पर गवाह नहीं आता है तो उससे जुर्माना बतौर 1 हजार रुपए वसूला जाएगा।
वृक्षों की अवैध कटाई पर जुर्माना 50 हजार : 

राज्य सरकार ने सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उद्देश्य से अवैध कटाई पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया है। पहले 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब यह राशि बढ़ा कर 50 हजार रुपए कर दी गई है।
अवैध खनन पर चार गुना जुर्माना : 

अवैध खनन को रोकने के लिए जुर्माना (जमीन के वर्तमान बाजार मूल्य का) दो गुना से बढ़ाकर चार गुना कर दिया है। ऐसे मामलों में पहले खनिज मूल्य एक हजार रुपए से कम होने पर अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपए ही वसूलने का प्रावधान था। सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। वहीं जमीन से जुड़े विवादों का फैसला अब तीन पेशी में होगा।